Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Rs4000 Rupee

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बाल आशीर्वाद योजना आवेदन प्रक्रिया शुरू

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Rs4000 Rupee बाल आशीर्वाद योजना में सरकार देगी बच्चों को 4000 रुपये प्रति महीना

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Rs4000 Rupee मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कर दी गई है।

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Rs4000 Rupee
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Rs4000 Rupee

इस योजना में पात्र गरीब बच्चों को सरकार द्वारा 4000 रुपए की सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों के लिए समय-समय पर योजनाएं लाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2022 को की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत, ऐसे बच्चों को जिनके सर से माता-पिता का साया उठ गया है, हर महीने ₹4000 की सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य है बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ चुके

18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करके समाज में पुनर्स्थापित करना।

इसके साथ ही, यह योजना अनाथ बच्चों को, जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं,

को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।

बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन शुल्क

इस योजना के लिए कोई भी आवेदन शुल्क लेने का निर्णय नहीं लिया गया है।

उम्मीदवारों को निशुल्क आवेदन करने की सुविधा है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता

  • बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए, आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में, निरंतर 5 वर्षों तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत, अनाथ या परित्यक्ता बच्चों की स्थिति में छूट प्राप्त होगी।
  • जो बाल देखरेख संस्था में निवास के लिए आवश्यक अवधि संबंधी पात्रता को पूरा करते हैं।
  • यदि किसी को दत्तक ग्रहण या फाॅस्टर केयर का लाभ नहीं मिल रहा हो, तो उसको बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित किया जा सकता है।
  • इस स्थिति में, दत्तक ग्रहण या फाॅस्टर केयर में बिताई गई अवधि की गणना भी पात्रता की अवधि में शामिल की जाएगी।
  • स्पाॅन्सरशिप के अंतर्गत पात्रता का मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवारों के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है।
  • इन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वे अपने रिश्तेदार या संरक्षक के साथ रह रहे हैं।
  • ये बच्चे मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं
  • इस प्रकार के बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन करने की प्रक्रिया

  • इस योजना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करना होगा।
  • वे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट से।

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बाल आशीर्वाद योजना का आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें

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