BEd Vs DElED News: बीएड डीएलएड धारीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

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बीएड और डीएलएड विवाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अहम फैसला आया है यह फैसला बीएड के पक्ष में सुनाया गया है बीएड और डीएलएड का विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है इसके ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में निर्णय आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्दी ही बीएड डिग्री धारी के लिए एक फैसला सुनाया है.

BEd Vs DElED News
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यह फैसला आने के बाद में बीएड डिग्री धारियों को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पूरे देश के लिए शुरू किया गया है सबसे पहले आपको बता दें कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड के अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे इसके मध्य नज़र कई भर्तियों में बीएड डिग्री धारी लेवल वन के पास होकर नियुक्त पा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारी प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर राहत दी है शीर्ष अदालत ने साफ़ कहा है कि जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी उन पर 11 अगस्त 2023 के फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु कोर्ट ने यह भी सच कहा हैं कि अदालत से उनकी योग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए जारी किया गया है.

गौरतलाप है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले के द्वारा बताया था कि केवल डिप्लोमा धारा की प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने के लिए पात्र होंगे लेकिन लेवल वन पहले से पांचवीं कक्षा में बीएड अभ्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे पीठ ने एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उसे गजक नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था जिसमें बीएड डिग्री डायरेक्ट को लेवल फर्स्ट शिक्षक भर्ती के लिए योग्य साबित कर दिया गया था एनसीटीई की इन अधिसूचना में बताया गया था कि अगर बीएड डिग्री धारी लेवल वन के पास होते हैं.

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तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने में ब्रिज कोर्स करना आवश्यक कर दिया है दैनिक जागरण अखबार की एक रिपोर्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बस और जस्टिस सुदास दूरियां की पीठ में सोमवार 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया गया है जिससे साफ़ ही बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को के 11 अगस्त 2023 से पहले के शुरू हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापनों में अगर बीएड योग्यता पड़ी हुई थी तो उन लोगों को नौकरी बनी रहेंगी पीठ ने एमपी सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया गया है मध्यप्रदेश सरकार ने और बहुत से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की मांग लगाई गई थी इस फैसले से बहुत बड़ी संख्या में बीएड उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक प्रभावित हुए हैं.

निष्कर्ष

आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बीएड डीएलएड विवाद में बीएड धारियों को मिली बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसले जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी इससे संबंधित प्रश्नों की जानकारी के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही इसी प्रकार के और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें कमेंट करें.

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