Govt Employee Transfer Policy: क्या आप जानते हैं? सरकारी कर्मचारियों के लिए बदले गए ट्रांसफर के नियम, यहाँ पढ़ें

राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी शुरू की जा रही है इसके द्वारा सभी ट्रांसफर इस नयी पॉलिसी के दौरान ही किये जायेंगे राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लेगी इसके लिए ड्राफ्ट बनाने की कव्वाली की भी शुरुआत कर दी गयी है.

Govt Employee Transfer Policy
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ट्रांसफर पॉलिसी के द्वारा सरकार ने एसओपी शुरू की है एसओपी के अनुसार राज्य कर्मियों का 3 वर्ष से पहले ट्रासफर नही किया जाता है इसके बावजूद इस पॉलिसी में अन्य प्रावधान भी किये गये है राज्य सरकार की नयी ट्रांसफर पॉलिसी ले द्वारा सबसे पहले तो राज्य कर्मियों का 3 वर्ष से पहले ट्रांसफर नही होता है 2 वर्ष तक ग्रामीण फील्डों में काम करना होता है एसओपी के द्वारा सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले आनलाइन आवेदन मांगे जायेंगे आवेदन के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी काउंसलिंग के लिए दिव्यांग विधवा एकल नारी भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी पीटीआई पत्नी प्रकरण और उसे रोग से संबंधित पीड़ित शहीद के आश्रित सदस्य डार्क जान या दूरस्थ स्थान पर नियत अवधि तक कार्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गयी है.

एसओपी के द्वारा राज्य भवन विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में पॉलिसी शुरू (लागू) नही होगी जहाँ कर्मचारियों की संख्या 2 हजार से कम है 2 हजार से ज्यादा वाले कर्मचारियों के विभागों में सुझाव शामिल करते हुए पुलिस तैयार करके प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजना होगा यह नियम उपक्रम संस्थानों पर शुरू होंगे ट्रांसफर के लिए हर विभाग को वर्ष 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अपने अपने विभाग के सभी आफिस में खाली रहे पदों की सूची पोर्टल पर देनी होती है सूची के आधार पर उसे विभाग का कर्मचारी एक से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते है एक से 30 मार्च तक काउंसलिंग होगी नियमानुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची शुरू होगी.

Govt Employee Transfer Policy Check

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