Private School Guidelines 2024: सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है इस संदर्भ में, सरकार ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की है।
यदि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से अनावश्यक फीस वसूल की जाती है इसके अलावा, स्कूलों द्वारा कॉपी-किताबें, जूते, जुराबें, और स्कूली ड्रेस भी बेचे जाते हैं, जिससे वे अतिरिक्त पैसे वसूलते हैं इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिससे अब इस पर रोक लगेगी।
सरकार को लगातार प्राइवेट स्कूलों की शिकायतें मिल रही थीं इन शिकायतों के मध्य नजर, सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जो नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से ही लागू हो गए हैं शिक्षा विभाग ने 10 सूत्री गाइडलाइन जारी की है, जिसमें स्कूल की फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के निर्देश भी शामिल हैं।
अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क वसूलना फीस एक्ट के खिलाफ है यदि स्कूल संचालक ऐसा करते हैं, तो उन्हें छात्रों और अभिभावकों को अतिरिक्त वसूली गई फीस लौटानी होगी।
फीस कमेटी द्वारा निर्धारित की गई फीस तीन सेक्शन के छात्रों के लिए लागू होगी और यह केवल अस्थायी नहीं होगी इसका अर्थ है कि प्राइवेट स्कूल संचालक अगले 3 वर्षों तक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।
राज्य के स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग आयोजित की जाए स्कूल स्तरीय फीस कमेटी का गठन किया जाए और इस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस को पीएसपी पोर्टल पर सालाना और मासिक मध्य में पीडीएफ के रूप में अपडेट करना आवश्यक है।
जिस शिक्षा बोर्ड (मा. शि. बोर्ड, राजस्थान / सीबीएसई / सीआईएससीई / सीएआईई आदि) से सम्बद्धता प्राप्त है, उनके नियमों के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए लागू करना होगा इन पुस्तकों की सूची लेखक, प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ सत्र प्रारम्भ होने से कम से कम 01 माह पूर्व अपने नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी ताकि विद्यार्थी / अभिभावकगण अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से खरीद सकें।
विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई बेल्ट आदि की बिक्री के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है साथ ही, निजी विद्यालयों में विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों और छात्राओं के लिए भी विभाग द्वारा जारी विशेष दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
सभी निजी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना से उत्पन्न शिकायतों के संबंध में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही, सभी निजी विद्यालयों को नियत समयानुसार शिक्षक-अभिभावक मीटिंग (PTM) का आयोजन करना चाहिए इससे शिक्षा संस्थान संबंधी समस्याओं और छात्र की प्रगति के संदर्भ में अभिभावक और शिक्षक के बीच समन्वय स्थापित हो सकता है। इसके साथ ही, इस मीटिंग की विवरण को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाना चाहिए।
Private School Guidelines Check
सभी निजी विद्यालयों को उक्त सभी निर्देशों का पूर्णतया पालन करने के लिए नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावी प्रबोधन करके इस कार्यवाही को संपादित करने का निर्देश दिया जाता है उक्त निर्देशों के पूर्णतया पालन के लिए सभी निजी विद्यालयों को बाध्य किया गया है अगर कोई शिकायत इस मामले में प्राप्त होती है तो उस पर कार्रवाई में विलम्ब के दौरान संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी, और उसे विभागीय नियमान्तर्गत कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
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